विदर्भ

भाई की उम्रकैद कायम, भाभी सहित तीन निर्दोष

बुलढाणा जिले के हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला

नागपुर/दि.11 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुलढाणा जिले के एक हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए मृतक के भाई के आजीवन कारावास व अन्य सजाओं को कायम रखा. वहीं मृतक की भाभी सहित अन्य तीन आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के आधार पर निर्दोष छोड दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, मृतक के आरोपी भाई ने काफी क्रूर व्यवहार किया था. जिसके लिए उसे सजा में कोई राहत नहीं दी जा सकती.
जानकारी के मुताबिक मृतक गणेश सुराडकर व उसका भाई संजय सुराडकर (35) बुलढाणा जिले के जनुना गांव स्थित एक ही घर में अलग-अलग रहा करते थे. 12 मई 2016 को गणेश की पत्नी वर्षा व संजय की पत्नी मनीषा कुराडकर (32) के बीच किसी घरेलू बात को लेकर झगडा हुआ, जिसमें गणेश ने भी हस्तक्षेप करना शुरु किया, तो गणेश की भाभी मनीषा के साथ ही गणेश की बहन मंगला काकडे (50) व भांजे बंटी काकडे (28) ने गणेश की आंखों में मिर्ची पॉवडर झोंक दिया. साथ ही बंटी ने गणेश को कसकर पकडा वहीं संजय कुराडकर ने गणेश के पेट में चाकू घोंप दिया. जिससे गणेश की मौत हो गई, ऐसी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए 31 अगस्त 2019 को बुलढाणा के सत्र अदालत में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ आरोपियों ने अपने वकील एड. राजेंद्र डागा के जरिए हाईकोर्ट में अपील की थी. जहां पर हाईकोर्ट ने मृतक के भाई संजय सुराडकर के आजीवन कारावास को कायम रखा. वहीं अन्य तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष बरी कर दिया.

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