विदर्भ

विधायक रवि राणा के खिलाफ अपात्रता की कार्रवाई तुरंत पूर्ण करें

उच्च न्यायालय का चुनाव आयोग को आदेश

  • मामला मर्यादा से बाहर चुनाव खर्च का

नागपुर/प्रतिनिधि दि.१२ – गत विधानसभा चुनाव में मर्यादा से बाहर खर्च करने के कारण विधायक रवि राणा को लोकप्रतिनिधित्व कानून की कलम 10-ए अंतर्गत अपात्र घोषित करने के लिए शुरु की गई कार्रवाई तुरंत पूर्ण करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग को दिए. इस आदेश के कारण विधायक रवि राणा दिक्कत में आ गए हैं.
विधानसभा चुनाव में विधायक रवि राणा ने चुनाव आयोग ने ठहराये गए मर्यादा के बाहर खर्च किए जाने के कारण उन्हें अपात्र ठहराया जाये, ऐसी याचिका शिवसेना अमरावती जिला प्रमुख सुनील खराटे व सुनील भालेराव ने उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में दाखल की थी. जिस पर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई. दरमियान विधायक राणा को 8 अक्तूबर 2021 को लोक प्रतिनिधित्व कानून की कलम 10-ए अंतर्गत कार्रवाई शुरु करने की नोटीस जारी किए जाने की जानकारी चुनाव आयोग ने दी. वहीं यह कार्रवाई 6 महीने में पूर्ण की जाएगी, ऐसा भी बताया.
गत विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए खर्च मर्यादा ठहराकर दी गई थी. ऐसा रहते राणा ने 41 लाख 88 हजार 402 रुपए खर्च किये जाने की बात दिखाई दी है. अमरावती के जिलाधिकारी ने इस विषय पर 25 नवंबर 2019 को भारतीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की है. लेकिन इस मामले में अनेक महीनोें तक कोई प्रगति नहीं हुई,.इस कारण यह याचिका दाखल की गई थी. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. ओंकार घारे व चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ एड. आनंद जयस्वाल व एड. नीरजा चौबे ने कामकाज देखा. न्यायालय के इस निर्णय से विधायक रवि राणा दिक्कत में आ गए हैं वहीं उन पर अपात्रता की लटकती तलवार है.

  • न्यायालय ने की थी पूछताछ

गत विधानसभा चुनाव में मर्यादा से बाहर खर्च किए जाने के कारण विधायक रवि राणा के खिलाफ लोकप्रतिनिधित्व कानून की कलम 10-ए अंतर्गत शुरु की गई कार्रवाई का क्या हुआ? ऐसी पूछताछ मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने भारतीय चुनाव आयोग से की थी. वहीं इस पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए आखिरी अवसर के रुप में दो सप्ताह का समय बढ़ाकर दिया था.

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