विदर्भ

बिल्डर को 3 वर्ष की जेल

उपभोक्ता मंच का आदेश

अवहेलना के कारण सख्त निर्देश
नागपुर/दि.10- जिला उपभोक्ता मंच ने 17 साल पहले दिए आदेश का उल्लंघन करने के कारण यहां के ज्योति एजेंसी कंस्ट्रशन डिवीजन के अश्विन मसंद को 3 साल कैद की सजा सुनाई. उसी प्रकार मंच ने तीन अलग मामलों में भी मसंद को जुर्माना किया है. मंच का कहना है कि आरोपी बिल्डर ने अपने ग्राहकों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया. जिसके कारण उन्हें मंच के पास आना पडा. उसी प्रकार मंच के 15 अप्रैल 2006 के आदेश की अवहेलना की वजह से कैद की सजा सुनाई गई है. इस मामले में अन्य बिल्डर हरीश मसंद की 28 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गई. उनके बेटे अश्विन को उपभोक्ता न्यायालय ने सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार विंग कमांडर अनिल केलकर, टी.रंगराजन रवि और पी.एस. राजू ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के पास अपील की थी. जिसकी सुनवाई आयोग की प्रभारी अध्यक्ष स्मिता चांदेकर और सदस्य अविनाश प्रभूणे के सामने हुई. तीनों की शिकायतों को आयोग ने सही पाया. यह भी आदेश दिया कि, तीनों शिकायकर्ता को 15-15 हजार रुपए न्यायिक खर्च के रुप में बिल्डर को देना होगा. इस मामले में प्रसिद्ध एड. श्रीकांत शिरपुरकर ने पैरवी की.

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