विदर्भ

शराब खरीदने परवाना आवश्यक!

...वर्ना दूकानदार पर होगी कार्रवाई परवाना बाबत फलक जरुरी

नागपुर/दि.8– शहर पुलिस परिमंडल की दो टीम ने रविवार की रात शराब खरीदी का परवाना न होने वालों को शराब बिक्री करने के आरोप में तीन वाईन शॉप पर महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून के तहत कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया. गत कुछ दिनों में पुलिस द्वारा पहली बार ही कार्रवाई किए जाने से शराब खरीदने केलिए परवाना आवश्यक होने की बात फिर से उजागर हुई है. अब परवाना न होने वाले ग्राहकों को मद्य बिक्री करने वाले वाईन शॉप पर कार्रवाई करने उत्पादन शुल्क विभाग ने कहा है.
दूकान से शराब खरीदते समय अब प्रत्येक खरीदार के पास मद्य सेवन परवाना है क्या, इसकी जांच की जाएगी. मद्य परवाना न होने पर देशी शराब के लिए दो रुपए का व विदेशी शराब के लिए पांच रुपए का एक दिवसीय परवाना लेने पर ही शराब दी जाएगी.
दूकानदार मद्य परवाने की जांच करें
वर्षभर के लिए 100 रुपए तो आजीवन परवाने के लिए 1 हजार शुल्क तय किया गया है. ग्राहकों के पास परवाना है क्या,इसकी जांच दूकानदार को करना आवश्यक है. परवाना न होने पर एक दिवसीय परवाना लेकर शराब खरीद सकते हैं. परवाने की बुक दूकानदार के पास रखी होती है. देशी शराब के लिए दो रुपए व विदेशी शराब के लिए पांच रुपए का एक दिवसीय परवाना लेना जरुरी है. कड़ाई से अमल में लाने के आदेश है.
परवाना न रहने वालों को शराब बिक्री किए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई. उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. इस दुकानदार पर जिलास्तर पर नियमभंग की कार्रवाई की जाएगी. 25 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहक को परवाना दिया जा सकेगा. गडचिरोली के निवासी को परवाना नहीं दिया जा सकता तो वर्धा के 30 वर्ष से अधिक निवासी को वैद्यकीय प्रमाण पत्र के आधार पर परवाना दिया जा सकता है. मुंबई, पुणे के बाद नागपुर में सर्वाधिक परवाना दिया गया है.

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