नागपुर/दि.19– यवतमाल-वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना उबाठा की ओर से महाविकास आघाडी के अधिकृत प्रत्याशी रहने वाले संजय देशमुख की उम्मीदवारी को रद्द करने की विनंती वाली याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दाखिल की गई है. राजेश भगत नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि, संजय देशमुख ने निर्वाचन आयोग के समक्ष झूठा प्रतिज्ञापत्र पेश किया है. इस याचिका के मुताबिक संजय देशमुख पर पुसद अर्बन सहकारी बैंक की दिग्रस शाखा का 10 लाख रुपयों का कर्ज है. जिसका उल्लेख सातबारा के दस्तावेज में भी है. परंतु संजय देशमुख ने जानबूझकर इस जानकारी का उल्लेख अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है और ऐसा करते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग व मतदाताओं की दिशाभूल की है. अत: उनकी उम्मीदवारी को तत्काल रद्द किया जाये. उच्च न्यायालय में इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. सिद्धांत घट्टे द्वारा युक्तिवाद किया जा रहा है.