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हंगामाखेज कोठारी पर दर्ज केस खारिज

हाईकोर्ट ने म्हाडा की दीप्ति काले को लगाई फटकार

* 2.13 करोड के बकाया बिल पर हुआ था बखेडा
नागपुर/दि.12- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अकोला के शासकीय निर्माण ठेकेदार परेश कोठारी पर म्हाडा कार्यालय में हंगामा करने के विषय में दर्ज धारा 353, 186, 504 और 506 को तुरंत प्रभाव से खारिज करने का आदेश दिया. उसी प्रकार अमरावती म्हाडा कार्यालय की कार्यकारी अभियंता दीप्ति काले को लताड लगाई. कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार कोठारी का 2 करोड से अधिक बिल बकाया रहने पर वह चिढेंगे नहीं क्या?
* सिस्टम पर सख्त टिप्पणी
यह प्रकरण अमरावती हाउजिंग एरिया डेवलपमेंट बोर्ड की कार्यकारी अभियंता दीप्ति काले और अकोला के ठेकेदार परेश कोठारी के बीच भरे कार्यालय में हुए झगडे का हैं. गत 15 जुलाई घटना हैं. जिसमें कोठारी ने कथित रुप से कार्यालय में हंगामा किया. वह इस बात से नाराज था कि उसका 3 दिसंबर 2021 को कार्यालय में प्रस्तुत 2 करोड 13 लाख रुपए का बिल महिला अधिकारी ने 8 माह बाद भी पास नहीं किया था. काले ने कथित रुप से बिल को न पास किया, न खारिज. पेंडिंग रखने की वजह भी नहीं बताई, जिससे कोठारी को गुस्सा आ गया. उसने कार्यालय में हंगामा किया. जिसके बाद अधिकारी ने सीटी कोतवाली मेें एफआईआर दर्ज करवायी. जिसे कोठारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई दौरान खंडपीठ ने पुलिस की चार्जशीट अस्वीकार कर सरकारी सिस्टम की खामियों पर कडी टिप्पणी की.
* चिढ भी आएगी तथा गुस्सा भी
कोर्ट ने कहा कि, अधिकारी बिना कोई ठोस कारण दिए बगैर बिल पास नहीं करेगी तो, स्वाभाविक है कि ठेकेदार को चिढ भी आएगी तथा गुस्सा भी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परेश कोठारी ने म्हाडा दफ्तर में किसी आपराधिक मंशा से बखेडा नहीं किया. वहीं मौजूद सबूतों और परिस्थितियों को देखकर स्पष्ट है कि अधिकारी का ठेकेदार के प्रति रोष था इसी के कारण मामला दर्ज कराया गया था.

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