विदर्भ

जात जांच पडताल समिति को अवमानना नोटीस

उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा

नागपुर/ दि.14 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में अमरावती जिला जात प्रमाणपत्र जांच पडताल समिति की उपाध्यक्ष बबीता गिरी, सदस्य सचिव अमित पिल्लेवार, सदस्य रजनी गिरडकर व नीता पुसदकर को अवमानना नोटीस देते हुए तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये. मुकदमे पर न्यायमूर्तिव्दय अतुल चांदूरकर व मुकुलिका जवलकर की अदालत में सुनवाई ली गई.
नागपुर जिला परिषद के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक प्रभाकर हेडाउ ने शैलेश नारनवले के माध्यम से जात जांच पडताल समिति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. हेडाउ का हलबा-अनुसूचित जमाति का दावा समिति के पास प्रलंबित है. उस दावे पर समय रहते निर्णय नहीं दिया गया. इसके कारण हेडाउ ने 2016 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यह दावे पर तत्काल फैसला सुनाने के निर्देश देने की विनंती की. इसके बाद अदालत ने 8 फरवरी 2017 को हेडाउ के दावे पर एक वर्ष में फैसला सुनाने के निर्देश समिति को देकर उस याचिकार फैसला सुनाया था.ऐसा होने के बाद भी समिति ने अब तक दावे पर फैसला नहीं सुनाया. जिसके कारण उच्च न्यायालय के आदेश का अपमान हुआ, ऐसा नारनवरे ने सुनवाई के दौरान बताया और समिति पर अवमानन की कार्रवाई करने की विनंती की, इसपर अदालत ने समिति से जवाब मांगा.

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