महाजेनको में 154 अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भर्ती को चुनौति
हाईकोर्ट में याचिका दायर, 31 मई तक जवाब पेश करने के निर्देश
नागपुर/दि.11 – ऐन परीक्षा के समय निगेटीव मार्किंग का नियम घोषित किए जाने का आरोप लगाते हुए संकेत वाघाये सहित 28 पीडित उम्मीदवारों ने महाजेनकों की 154 अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भर्ती के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. न्यायालय ने इस याचिका को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाजेनकों के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य अभियंता (तांत्रिक) व कार्यकारी संचालक सहित परीक्षा लेने वाली संस्था दी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के नाम नोटीस जारी की है. साथ ही इस नोटीस पर आगामी 31 मई तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
महाजेनकों में अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पद की भर्ती के लिए सितंबर 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. जिसके बाद 30 नवंबर 2022 को लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम घोषित किया गया. जिसमें साफ तौर पर उल्लेखित था कि, परीक्षा में निगेटीव मार्किंग नहीं रहेगी. पश्चात 27 व 30 दिसंबर 2022 को लिखित परीक्षा लेने के साथ ही परीक्षा वाले दिन परीक्षार्थियों को बताया गया है कि, इसमें निगेटीव मार्किंग रहेगी, जिसके परिणाम स्वरुप कई परीक्षार्थी मानसिक दबाव में आ गए और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रश्न हल नहीं कर पाए. ऐसे में इन परीक्षार्थियों ने सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की. लेकिन अधिकारियों ने इस मांग की अनदेखी करते हुए पात्र उम्मीदवारों को 2 व 5 मई को दस्तावेजों की पडताल के लिए बुलाया. ऐसे में पीडित परीक्षार्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई. जहां पर न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ति महेंद्र चांदवाणी की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. पुरुषोत्तम पाटिल ने कामकाज देखा.
* याचिका के निर्णयाधीन रहेगी भर्ती
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि, महाजेनकों द्बारा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पद पर की गई नियुक्तियां इस याचिका पर होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे. जिसका सीधा मतलब है कि, यदि इस याचिका को हाईकोर्ट द्बार मंजूर कर लिया जाता है और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो महाजेनकों को अपनी सभी नियुक्तियां रद्द करनी पड सकती है.