दोनों छात्रों को 1.75 लाख लौटाए कॉलेज : हाईकोर्ट
बीएससी एनिमेशन पाठ्यक्रम की ली थी अतिरिक्त फीस
नागपुर/दि.21- मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती के कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग व रिसर्च के दो विद्यार्थियों से फीस के नाम पर अतिरिक्त वसूले गए 1.75 लाख रुपए एक माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया है. एक ओर जहां संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने बीएससी एनिमेशन नामक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कुल 42,255 रुपए फीस तय की थी. वहीं कॉलेज ने विद्यार्थियों से लाखों रुपए वसूल कर लिए थे. छात्रों का नाम दर्शन और महेश सोनवने है और वे दोनों सगे भाई हैं.
* परीक्षा से वंचित करने की धमकी : छात्रों ने उक्त कॉलेज के बीएससी एनिमेशन नामक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया. प्रवेश के वक्त दोनों ने 80-80 हजार रुपए की फीस भरी. प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने के बाद दूसरे वर्ष में कॉलेज ने दोबारा उनसे 40-40 हजार रुपए बतौर फीस वसूल किए. इसके बाद कोरोनाकाल आ गया. विद्यार्थियों का अंतिम वर्ष शेष था. कॉलेज ने इसक लिए दोबारा दोनों से 20-20 हजार रुपए शुल्क लिया. अब आखिरी सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन भरते समय विद्यार्थियों से पूरे 3 लाख रुपए मांगे गए और न देने पर परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी गई. उसके बाद विद्यार्थियों का सब्र जवाब दे गया. उन्होंने सीधे कॉलेज के खिलाफ विश्वविद्यालय में शिकायत की और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की.
* तय नहीं की थी फीस : हाईकोर्ट में विद्यार्थियों ने जब फीस का मुद्दा उठाया, तो पता चला कि विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम के लिए फीस ही तय नहीं की है. ऐसे में कॉलेज को इस पाठ्यक्रम की फीस तय करने के लिए विश्वविद्यालय के पास प्रस्ताव भेजना होगा. विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम की कुल फीस 14,085 रुपए प्रतिवर्ष तय कर दी. यानी विद्यार्थियों की कुल फीस महज 42,255 रुपए प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए थी, जबिक कॉलेज ने उनसे पूरे 1.75 लाख रुपए ज्यादा वसूले. मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने कॉलेज को विद्यार्थियों 1.75 रुपए लौटाने का आदेश दिया है.