नागपुर/दि.21 – भाजपा के पूर्व सांसद किरट सोमय्या ने राज्य सरकार पर वसूली का आरोप लगाया था. इसके खिलाफ मानहानी का दावा करने वाली और फौजदारी कार्रवाई करने वाली शिकायत कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दर्ज की थी. मगर सोमय्या के कहने पर हकीकत में किसकी बदनामी होती है, यह स्पष्ट नहीं होता, ऐसा उल्लेख करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सुषमा गवली ने लोंढे की शिकायत खारीज कर दी.
सोमय्या ने लगाए आरोप बेबुनियाद होने का दावा करते हुए लोंढे ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया था. इसमें मानहानि की सांकेतिक रकम 1 रुपए रखी गई थी. उसी तरह सोमय्या के खिलाफ फौजदारी की कार्रवाई भी हो, ऐसी मांग लोंढे ने की थी. लोंढे ने उनके वकील सतिश उके के माध्यम से सोमय्या के खिलाफ दीवानी और फौजदारी ऐसी दो याचिका दायर की. दायर याचिका के अनुसार लगातार झूठे आरोप लगाते हुए महाविकास आघाडी के नेता को बदनाम करने का काम सोमय्या करते है. हमेशा आलोचना करते रहते है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी की बेवजह बदनामी होती है. परंतु उनके पास कोई सबूत नहीं. इस वजह से कांग्रेस की बदनामी करने पर उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए, उसी तरह मानहानि किये जाने के कारण एक रुपए का जुर्माना ठोके जाने की मांग याचिका व्दारा की गई. इसमें से फौजदारी की शिकायत खारिज कर दी गई है. इस शिकायत के आरोप निश्चित स्वरुप में नहीं है, इसमें स्पष्टता नहीं है. सोमय्या व्दारा किसी एक व्यक्ति के उपर आरोप नहीं लगाए गए है. इसी कारण किसी की बदनामी होने, जानबूझकर अपमान होने या किसी को धमकी देने जैसे बात नहीं है. इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती. इसी कारण अदालत ने शिकायत खारीज कर दी.