विदर्भ

पत्नी के बर्ताव को क्रूरता मान

बगैर हर्जाना पति को तलाक मंजूर

* अचलपुर न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
अचलपुर/दि.25– स्थानीय दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पति ने पत्नी के क्रूर बर्ताव के आधार पर दाखल तलाक की याचिका पति के तरफ से मंजूर करते हुए पत्नी को  भी देने से इन्कार कर दिया. पति की ओर से एड.राजेश मुंधड़ा ने अत्यंत प्रभावी पैरवी कर पीडित पति को न्याय दिलवाया.

विधी सूत्र के अनुसार राहुल एवं प्रियंका (बदले हुए नाम ) रिश्ते में पति-पत्नी थे. शादी के बाद से ही प्रियंका द्वारा राहुल और उनके परिजनों को तकलीफ देना शुरू किया. राहुल के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी एवं देश की महामहीम राष्ट्रपति को भी शिकायते पत्नी प्रियंका द्वारा की गई थी. राहुल द्वारा पत्नी प्रियंका की तकलीफ को काफी समय तक सहता रहा, पर प्रियंका ने राहुल और परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धारा 498 ए, 34 अंतर्गत शिकायत पुलीस मे की. पुलिस ने राहुल और उनके परिजनों के खिलाफ अपराध दाखल कर न्यायालय मे मामला प्रविष्ट किया. इस फौजदारी मामले मे राहुल और उनके परिजनों की ओर से एड.राजेश मुंधड़ा जबरदस्त पैरवी की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तथा सभी तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर अचलपूर द्वारा राहुल की तलाक याचीका मंजूर की ।खास बात यह भी रही की इस तलाक याचिका मंजूर करते वक्त न्यायालय द्वारा प्रियंका को किसी भी प्रकार की हर्जाना रक्कम देने से इन्कार किया.

* न्यायालय के फैसले से संतुष्टी-एड. राजेश मुंधड़ा
इस प्रकरण मे पीडित पति की ओर से प्रभावी पैरवी करने वाले एड. राजेश मुंधड़ा इन से संपर्क कर प्रतिक्रिया जानने पर उन्होने कहा की सत्य की जीत हुई है और पीडित को न्याय मिला है. किसी को मानसिक, शारीरिक ,आर्थिक तरीके से प्रताडीत कर किसी का जीवन बरबाद करने का मानस निश्चित ही न्यायोचित नहीं. न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हूं.

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