नागपुर/दि.२९ – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सोमवार को बुलढाणा जिले स्थित लोणार सरोवर क संवर्धन पर केन्द्रित याचिका पर सुनवाई हुई. कीर्ति निपाणकर द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुद्दा उठा कि लोणार सरोवर क्षेत्र के संर्वधन की सबसे पहली जिम्मेदारी आखिर किसकी है. इसके अनुसार ही संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी को लोणार विकास समिति में रखा जायेगा.
बता दे कि कोर्ट ने बीती सुनवाई में लोणार विकास के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया था. अदालत में अधिवक्ता रवि सान्याल ने जोर दिया कि लोणार सरोवर को वर्ष २०१३ में जियो-हेरिटेज(भू-धरोहर) का दर्जा दिया गया था. लेकिन दुर्भाग्य से अभी हमारे पास जियो हेरिटेज साइट्स के संवर्धन के लिए विशेष नियमावली का अभाव है. ऐसे में विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है. इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों के समक्ष सुझाव दिया कि अमरावती के विभागीय आयुक्त पियूष सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया जाए. उनकी छवि अच्छी है. हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष से पीयूष सिंह से सहमति लेने को कहा. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बंद रखी गई हैे.