कोरोना काल के बहाने नहीं लटका सकते किराया ः अदालत
नागपुर/दि.2-कोरोनाकाल में नौकरी चली गई, इस कारण से किराएदार किराया लटका कर नहीं रख सकते. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने फैसले में यह बात स्पष्ट की है. मकान मालिक ने वर्ष 2019 को नागपुर के दिवानी न्यायालय में किराएदार को निकालने के लिए अर्जी दायर की थी. जिसमें मकान मालिक ने दलील दी थी कि उन्हें अगस्त 2019 से किराया नहीं मिल रहा है. जिसमें किराएदार को 45 दिन के भीतर अगस्त 2019 से दिसंबर 2020 तक का किराया मकान मालिक को अदा करने का आदेश दिया गया. लेकिन किराएदार ने इसका पालन नहीं किया. कई बार अदालत में अतिरिक्त समय क मांग करते हुए अर्जी दायर की, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया.
किराया नहीं मिलने पर मकान मालिक ने हाई कोर्ट की शरण ली. इस याचिका पर किराएदार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया. उसने दलील दी कि कोरोनाकाल में नौकरी चले जाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है.