विदर्भ

कोरोना के चलते राशन दुकानों में ई-पॉस मशीनों के प्रयोग की मनायी

हाईकोर्ट ने राशन दुकानदार संघ को दी अंतरिम राहत

नागपुर प्रतिनिधि/दि.२१ – इन दिनों लगातार बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राशन दुकानों में ई-पॉस मशीन के प्रयोग पर एक माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही कोरोना का खतरा टलने तक इस मशीन के प्रयोग की मनायी करने हेतु एक माह के भीतर योग्य निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है. इस संदर्भ में राशन दुकानदार संघ तथा राशन दुकानदार रितेश अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिस पर न्या. सुनील शुकरे व न्या. अनिल किलोर की द्वि सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष गुरूवार को सुनवाई हुई.
इस समय कहा गया कि, विगत मार्च माह के दौरान देश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत होने के बाद केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किये गये और राज्य सरकार ने विगत १७ मार्च को एक परिपत्रक जारी करते हुए राशन दुकानों में ई-पॉस मशीन का प्रयोग करने से मना किया. समय-समय पर इस परिपत्रक के आदेश की अवधि बढायी गयी. जिसके चलते सभी राशन दुकानदार कोरोना से दूर थे, लेकिन ३१ जुलाई के बाद ई-पॉस मशीन का प्रयोग बंद रखने के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिये गये है. जिसके चलते अब राशन दुकानदारों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, क्योंकि इस मशीन का प्रयोग करते समय राशन दुकानदार व ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं होता. यहीं वजह रहीं कि, विगत डेढ माह के दौरान कई राशन दुकानदार कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से कुछ दुकानदारों की मौत भी हुई. इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना का खतरा टलने तक ई-पॉस मशीन का उपयोग बंद करवाया जाना चाहिए. इस सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से एड. फिरदौस मिर्झा ने पैरवी की.

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