विदर्भ

कोर्ट ने सभी मुकदमें मंगरूलपीर स्थानांतरित करने के दिए आदेश

मामला मानोरा में घरेलू हिंसा का, अमेरिका निवासी पति को एचसी के निर्देश

नागपुर /दि. १०- नागपुर का मूलनिवासी युवक अमेरिका में नौकरी कर रहा है. पत्नी ने उसके खिलाफ वाशिम जिले के मानोरा न्यायालय में घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर रखा है, तो पति ने तलाक के लिए नागपुर न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है. इस मामले में कोर्ट ने सर्वप्रथम तो ये माना कि, ऐसे मामलों में पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए. जहां तक पति के अमेरिका से नागपुर और नागपुर से मंगरूलपीर आने की बात है, तो अब समृद्धि महामार्ग के कारण नागपुर से मंगलरूलपीर तक की दूरी तय करने में पति को ढाई घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा. ऐसे में मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पत्नी की याचिका मान्य करते हुए कोर्ट ने सभी मुकदमें मंगरूलपीर स्थानांतरित करने के आदेश दिए. बतादें कि, पति-पत्नी की याचिका पर सुनवाई करके नागपुर खंडपीठ को किसी एक जगह सभी मुकदमे चलाने का आदेश जारी करना था. पति ने कोर्ट में सफाई दी कि, वह अमेरिका में नौकरी करता है. ऐसे में मानोरा और मंगरूलपीर के न्यायालय में पेश होने के लिए उसे पहले अमेरिका से नागपुर और नागपुर से मानोरा-मंगरूलपीर आना पड़ेगा, जो बड़ा कष्टदायक होगा. वहीं पत्नी चाहती थी कि, तलाक का मामला मंगरूलपीर में ही चले, क्योंकि मंगरूलपीर उसके निवास स्थान से महज ३५ किमी है. वह अपने साढे़ तीन वर्षीय बच्चे के साथ पेशी के लिए नागपुर तक की यात्रा नहीं सकती. हाल में समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. इस महामार्ग की विशेषता है कि, पूर्व में जो दूरी तय करने में १० से अधिक घंटे लगते थे, वहीं अब यह दूरी इस महामार्ग के कारण कम से कम समय में तय की जा सकती है.यही समृद्धि महामार्ग, अमेरिका निवासी भारतीय की याचिका नागपुर खंडपीठ में खारिज होने का एक कारण बना.
पत्नी की याचिका मान्य
कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद पत्नी की याचिका मान्य की तथा सभी मुकदमे मंगरूलपीर स्थानांतरित करने के आदेश दिए. अमेरिका निवासी पति को पेशी के लिए समृद्धि महामार्ग से आएं, दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा.

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