विदर्भ

लुटेरी दुल्हन को कोर्ट का दनकाः गिरफ्तारी पूर्व जमानत नकारी

बहुतों को होना पडा था शर्मशार

* गिट्टी खदान परिसर के प्रॉपटी व्यवसायी शिकायतकर्ता सहित कईयों को फेसबुक व्दारा रिक्वेस्ट भेज कर उसने अपने जाल में फसाया था
नागपुर/दि.18– सोशल मीडिया साईट्स पर पहचान कर सात लोगों को शादी कर उनसे लाखों रुपयों की धोखाधडी करने वाली लुटेरी दुल्हन को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दनका दिया है. उसने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए की गई अर्जी नकार दी है. तथा तीन लोगों के अर्ज मंजूर किए.

समीर फातिमा वल्द मुक्तार अहमद सहित मां रेहाना जमाल, चाचा मौसिन अन्सारी, उसकी पत्नी निखत फरजाना, हरीश, वसीम, वसमी शेख ऐसे आरोपी के नाम है. इस प्रकरण में न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी फलके के समक्ष सुनवाई हुई. गिट्टी खदान परिसर में प्रॉपटी का व्यवसाय करने वाले शिकायतकर्ता फेसबुक व्दारा रिक्वेस्ट भेज कर उसने अपने जाल में फसाया. एक होटल में बुलाकर उसके साथ अश्लील फोटो भी निकाले. उसके बाद समीरा फातिमा ने विडियो व फोटो व्दारा ब्लैकमेलिंग कर उसके साथ विवाह के लिए दबाव बनाया.

मना करने पर सीधा रिश्तेदारों के साथ उसके आकर तमाशा किया व जबरदस्ती शादी भी कराई गयी. कुछ दिनों में ही उसके साथ रिश्तेदारों ने प्रॉपटी में हिस्सा मांगने लगे. वही विडियो और फोटो वायरल करने की धमकी भी देकर दस लाख रुपये हडपे. मगर एक दिन राज खुला कि समीरा इसी तरह पुरुषों को फसाने का काम करने की बात ध्यान में आते ही उस प्रॉपटी व्यवसायी ने गिट्टी खदान पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. जिसके अलावा अन्य पुलिस थानों में भी समीरा के विरोध में शिकायत दर्ज है. न्यायालय ने सिर्फ मां रेहाना, चाचा मौसीन व चाची निखत फरजाना इन तिनों को 25 हजार रुपयों के निजी मुचलके पर सशर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की है.

शिकायत में तथ्यः न्यायालय
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस चौकी से मिले दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. जिसमें आरोपी को एक समझौते के रुप में दस लाख रुपये भी दिए जाने का खुलासा हुआ. इसी तरह उसने सोशल मीडिया व्दारा पहचान कर अन्य को भी फसाने की बात सामने आयी है.जांच में इसका ग्राह्य बाजू रखकर उच्च न्यायालय ने जमानत नकार दी.

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