विदर्भ

राज्य सरकार और एमपीएससी को न्यायालय ने भेजा नोटिस

(MPSC) सप्ताहभर में परीक्षा केन्द्र बदलाव के संदर्भ में मांगा जवाब

प्रतिनिधि/दि.२२

नागपुर – राज्य लोकसेवा आयोग की पूर्व परीक्षा का केन्द्र छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार बदलने की छूट देने के संदर्भ में दाखिल की गई याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव और महाराष्ट्र लोकसभा आयोग को नोटिस भेजा है. एक सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब देने के भी आदेश दिए है. स्टुडेंट्स राईट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से याचिका दायर की गई. इस याचिका पर न्यायाधीश सुनील शुक्रे व न्यायाधीश अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई ली गई. एमपीएससी की राज्य नागरी सेवा पूर्व परीक्षा आगामी २० सितंबर की सुबह १० बजे होनेवाली है.पहले यह परीक्षा ५ अप्रैल को होनेवाली थी. कोरोना के चलते परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया. परीक्षा के लिए ३७ जिलो में केन्द्र के पर्याय दिए गये है. लेकिन अधिकांश छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए पुणे में स्थायी होने से वे पुणे परीक्षा केन्द्रों का ही चयन करते है. इसलिए कुछ दिनों पहले पुणे परीक्षा केन्द्र चुननेवाले उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र बदलने की छूट दी थी.

यह है दिक्कत

कोरोना के चलते उम्मीदवार अपने-अपने घर लौट गये है. सार्वजनिक यातायात भी बंद है. परिणाम यह है कि दूर के परीक्षा केन्द्रों पर जाना संभव नहीं है. कोरोना का असर केवल पुणे जिला नहीं बल्कि पूरे राज्य के उम्मीदवारो पर पडा है. हजारों छात्रों ने परीक्षा के लिए नागपुर मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक इन बडे शहरों का चयन किया है. इन शहरों में रहकर परीक्षाओं की तैयारी करनेवाले उम्मीदवार फिलहाल अपने घरों में है. बडे शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राज्य के उम्मीदवारों को उनकी सुविधा के अनुरूप परीक्षा केन्द्र चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए. यह याचिकाकर्ता का कहना है. याचिकाकर्ता की ओर से एॅड. अश्विन इंगोले ने काम संभाला.

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