विदर्भ

ग्राहक मंच को अवसायक के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं

उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला

नागपुर/दि.21– जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच को को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अवसायक के खिलाफ नोटीस देने का अधिकार नहीं है. ऐसा फैसला मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने सुनाया.
जानकारी के अनुसार एक निवेशक ने जलगांव के भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट को.ऑप. क्रेडिट सोसाइटी के अवसायक अधिकारी चैतन्य नासरे के खिलाफ शिकायत जिला ग्राहक मंच के समक्ष की थी. इस मामले में मंच ने नासरे को नोटीस थमाया. इस पर नासरे ने उनके वकील संजीव देशपांडे के माध्यम से उच्च न्यायालय में शरण ली. अवसायक के खिलाफ कार्रवाई करना यह जिला ग्राहक शिकायत निवारण मंच के कार्यक्षेत्र के बाहर है. उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मंच को नहीं. केंद्रीय सहकार निबंधक की अनुमति के बगैर अवसायक को नोटीस नहीं दे सकते.ऐसी दलीलें देशपांडे ने अदालत के समक्ष रखी. दोनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अविनाश धरोटे की खंडपीठ ने नासरे के खिलाफ मंच द्वारा जारी की गई नोटीस रद्द कर दी.

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