विदर्भ

दिवाली से पूर्व कपास खरीदी करने का निर्णय लें

उच्च न्यायालय का कपास महासंघ को निर्देश

नागपुर/दि.14– दिवाली से पूर्व कपास खरीदकर किसानों के बैंक खाते में सात दिनों में पैसे जमा करने की मांग पर कानूननुसार निर्णय लेने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने भारतीय कपास महासंघ को दिया है.
इस संदर्भ में किसान श्रीराम सातपुते ने जनहित याचिका दाखल की थी. न्यायमूर्तिद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे ने यह निर्देश देकर याचिका पर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वयं कोई हस्तक्षेप करने मना किया. याचिकाकर्ता की विनती खरीदी नियोजन संबंधी है. जिसमें एक-दूसरे से संबंधित विविध निर्णयों का समावेश होता है. इस संदर्भ में न्यायालय ने किसी भी प्रकार का निर्देश दिये जाने पर उनसा अनपेक्षित परिणाम हो सकता है. इसलिए याचिकाकर्ता की मांग पर सक्षम प्राधिकरण ने ही उचित कार्यवाही करना उचित होगा. इसके लिए याचिका की प्रत भारतीय कपास महासंघ को भेजी जाये और महासंघ ने याचिका के मुद्दे को जानकर उस पर कानुननुसार आगामी कार्यवाही करनी है, ऐसा भी न्यायालय ने आदेश में कहा है.
याचिकाकर्ता की तरफ से एड. एस.आर. बदाना तो सरकार की तरफ से एड. केतकी जोशी ने कामकाज देखा.

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