नागपुर/दि.17– हज यात्रियों के निवेदन पर जल्द निर्णय लिया जाये. इस आशय का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हज कमिटी ऑफ इंडिया को दिया है. साथ ही अब तक जिन लोगों ने हज कमिटी को निवेदन नहीं दिया है. उन्हें दो सप्ताह के भीतर कमिटी के निवेदन देने और कमिटी द्वारा दो सप्ताह के भीतर हज यात्रियों के निवेदन पर निर्णय लेने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है.
बता दें कि, 10 फरवरी 2023 को हज कमिटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा के लिए अधिसूचना जारी की थी. जिसके बाद एक परिपत्रक भी निकाला गया था. महाराष्ट्र के हज यात्री मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद से विमान के जरिए हज यात्रा पर जाते है.
हज कमिटी ने मुंबई, नागपुर व औरंगाबाद से हज यात्रा पर जाने हेतु याचिकाकर्ताओं से 2 लाख 51 हजार 800 रुपए का एडवॉन्स पेमेंट लिया था. जिसके बाद कमिटी ने 6 मई 2023 को जारी परिपत्रक के अनुसार मुंबई से हज यात्रा पर जाने वालो से 53 हजार 43 रुपए, नागपुर से हज यात्रा पर जाने वालों से 1 लाख 40 हजार 938 रुपए तथा नागपुर से हज यात्रा पर जाने वालों से 1 लाख 15 हजार 244 रुपयों की शेष व अतिरिक्त रकम मांगी थी. ऐसे में हज यात्रियों ने खुद को मुंबई से यात्रा करने की अनुमति देने या फिर खुद से ली गई रकम वापिस लौटाने की मांग हज कमिटी से की थी. इसी मांग को लेकर कई याचिकाकर्ताओं द्वारा नागपुर और औरंगाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी. नागपुर खंडपीठ के न्या. अविनाश घरोटे व न्या. मुकूलीका जवलकर ने इस मामले में औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को कायम रखते हुए हज कमिटी को आदेश दिया कि, हज यात्रियों के निवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाये.