विदर्भ

राइस मिल को ब्लैक लिस्ट में डालने का निर्णय रद्द

नागपुर उच्च न्यायालय (Nagpur High Court) का फैसला

नागपुर/दि.9 – गोंदिया की माया राइस मिल को निकृष्ठ दर्जे के चावल आपूर्ति करने का आरोप लगाकर गोंदिया जिलाधिकारी ने ब्लैक लिस्ट में डालने का निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया. माया राइस मिल ने 2019 से 2020 की कालावधि में राज्य सरकार को निकृष्ठ दर्जे के चावल की आपूर्ति की थी. यह स्पष्ट होने के पश्चात राइस मिल को ब्लैक लिस्ट में डालकर चावल की आपूर्ति रोक देने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए जाने पर राइस मिल के मालक महेश अग्रवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.
याचिका पर न्यायाधीश सुनील शुक्रे व न्यायाधीश अविनाश घरोटे, की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई. जिसमें गोंदिया जिला अधिकारी ने मिल को ब्लैक लिस्ट में डालने के पहले नैसर्गिक नियमों का पालन नहीं किया ऐसा न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया. राइस मिल मालक को प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था. किंतु आवश्यक प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण नहीं की गई. ऐसा न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से एड. दिनेश कालबांडे तथा जिलाधिकारी की ओर से एड. दीपक ठाकरे ने पैरवी की.

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