विदर्भ

दीपक लाड की बिजली लोकपाल पद पर नियुक्ति अवैध

उच्च न्यायालय का निर्णय

नागपुर/ दि.16 – ठाणे स्थित महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य दीपक लाड की बिजली लोकपाल पद पर नियुक्ति को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अवैध करार दिया है. नियुक्ति के लिए आवश्यक पात्रतता दीपक लाड के पास नहीं है ऐसा निर्णय न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ति मुकूलिका जवलकर ने दिया. दीपक लाड की नियुक्ति के खिलाफ नागपुर के नगरविकास विभाग सेवानिवृत्त सचिव अमोल जोशी ने याचिका दाखिल की थी.
महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग ने 21 दिसंबर 2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर लोकपाल पद के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सचिव तथा बिजली विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आवेदन मंगवाए गए थे. इस पद के लिए जोशी व लाड सहित 9 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आवेदनि किया, उसके पश्चात 22 मार्च 2019 को लाड की नियुक्ति लोकपाल पद पर कर दी गई थी. महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग का सदस्य पद प्रधान सचिव पद के समकक्ष है ऐसा पंजीकृत कर लाड की नियुक्ति का समर्थन किया गया था. किंतु संबंधित पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति लोकपाल पद के लिए पात्र नहीं है ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है. लाड के पास पात्रता नहीं होने पर उच्च न्यायालय व्दारा यह निर्णय लिया गया.

 

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