विदर्भ

पेशेवर अपराधी की स्थानबद्धता में विलंब करना समाज के लिए खतरा

हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार

नागपुर /दि.10– कुख्यात अपराधियों को स्थानबद्ध करने में देरी किये जाने से समाज की सुरक्षा खतरे में आ जाती है. इस आशय का विचार उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अपने एक फैसले में व्यक्त किया. साथ ही एक मामले में हो रहे विलंब को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कडी फटकार भी लगाई.

हाईकोर्ट का कहना रहा कि, एमपीडीए कानून के तहत कुख्यात व पेशेवर अपराधियों को जेल में स्थानबद्ध करने का प्रावधान है. समाज को सुरक्षित रखना यह इस प्रावधान का मुख्या उद्देश्य है, जिसके चलते ऐसे अपराधियों को स्थानबद्ध करने की कार्रवाई को त्वरित पूरा करना बेहद आवश्यक है. यदि इसमें विलंब होता है, तो एमपीडीए कानून के मुल उद्देश्य का उल्लंघन होता है. अत: इस कानून के पालन में कोई विलंब नहीं होना चाहिए.

चंद्रपुर जिलांतर्गत बल्हारपुर के पुलिस निरीक्षक द्वारा यदूराज अरक (24) नामक कुख्यात अपराधी को स्थानबद्ध करने हेतु 23 जनवरी 2023 को प्रस्ताव पेश किया गया था. जिस पर अब तक अमल नहीं हो पाया. इसी मामले से संबंधित सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसी देरी को समाज के लिए घातक बताया.

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