विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल के खिलाफ दाखल याचिका हाइकोर्ट में खारिज
नागपुर/दि.23 – सर्कसपुर एवं देऊरवाडा के रास्ता निर्माणकार्य की निविदा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल द्वारा नकारे जाने के कारण इसके विरोध में धामणगांव रेल्वे अमरावती के एवीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनीअर्स व ठेकेदार ने नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखल की थी.
न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर व न्यायमूर्ति जी.ए. सानप ने निविदा प्रक्रिया में आवश्यक शर्त पूरी न किये जाने के कारण विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल के खिलाफ दाखल की गई याचिका खारिज की. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल ने तकनीकी कारणों से निविदा स्वीकारी नहीं थी. जिसके खिलाफ ठेकेदार ने हाइकोर्ट में याचिका दाखल की थी. महामंडल ने ऐसा कहा था.
याचिकाकर्ता ने निविदा के साथ आवश्यक कागज जोड़े नहींं थे. जिसके चलते उनकी याचिका नहीं स्वीकारी गई. प्रत्येक ठेकेदार को निविदा प्रक्रिया में आवश्यक कागज पत्र ड्रॉप बॉक्स में डालना जरुरी था. जिसके अनुसार कुछ ठेकेदारों ने 17 व 21 मई 2021 को ड्रॉप बॉक्स में कागज पत्र डाले थे. लेकिन याचिकाकर्ता ठेकेदार दी गई शर्त को पूरा करने में असफल पाया गया. याचिकाकर्ता ने शर्त पूरी नहीं की. इसलिए उनकी निविदा प्रक्रिया के तकनीकी कारणों से निविदा नकारी गई. ऐसा हाइकोर्ट में दर्ज कर ठेकेदार ने महामंडल के खिलाफ दाखल की गई याचिका खारिज की.