गडकरी की जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर द्गक्लोज फार आर्डरद्घ
हाईकोर्ट में मोहम्मद नफीज खान की याचिका
नागपुर प्रतिनिधि/दि.९ – नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद नितीन गडकरी की जीत को मोहम्मद नफीज खान ने नागपुर खंडपीठ में चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की है. इस मामले में न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर के समक्ष सुनवाई हुई. तब उन्होंने निर्णय आरक्षित रखा है. इस बीच नितीन गडकरी ने याचिकाकर्ता के कुछ तकनिकी मुद्दों पर आपत्ति ली है. इस मामले में गडकरी के वकील सुनील मनोहर ने जवाब पेश किया है. इस पर नफीज खान के वकील प्रतिजवाब पेश करेंगे.
चुनाव में दोषपूर्ण इविएम इस्तेमाल किये जाने का दावा नफीज खान ने किया है. इससे पहले न्यायमूर्ति चांदूरकर ने नितीन गडकरी, चुनाव आयोग, चुनाव निर्णय अधिकारी आदि को नोटिस भेजा था. याचिकाकर्ता ने आर्डर 7 रुल 11 सीपीसी अंतर्गत द्गकॉज ऑफ एक्शनद्घ दाखल नहीं किया. जिससे दाखल याचिका का निपटरा करना चाहिए, इस तरह की मांग गडकरी ने की है. नफीज खान ने याचिका में स्पष्टीकरण दिया इस तरह का दावा किया है. इस बीच विदर्भ के सात पराजित उम्मीदवारों ने चुनकर आये सांसद के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इसमें अशोक नेते, सुनील मेंढे, रामदास तडस, कृपाल तुमाने, प्रतापराव जाधव और बालू धानोरकर के खिलाफ अलग-अलग याचिका दाखिल की गई थी. चुनाव आयोग की ओर से एड. निरजा चौबे व चुनाव निर्णय अधिकारी की ओर से मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी ने पक्ष रखा.