विदर्भ

शेगांव के आनंद सागर के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 हजार का जुर्माना ठोका

  • व्देष भावना से याचिका दायर

नागपुर/दि.16 – शेगांव के गजानन महाराज संस्थान के आनंद सागर के खिलाफ दाखल की गई याचिका का नागपुर खंडपीठ ने निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का दंडात्मक खर्च लगाया है.
अशोक गारमोडे, यह याचिकाकर्ता का नाम है. उन्होंने शेगांव संस्थान के खिलाफ व्देष भावना से याचिका दाखिल की थी. किंतु याचिका यह व्देष भावना से दाखल किये जाने से न्यायमूर्ति सुनील शुके्र व न्यायमूर्ति अनिल किलोर ने याचिका का निपटारा किया. अशोक गारमोडे संस्थान में सेवाकरी थे. उन्हें संस्था की दूसरी जगह सेवा देने के लिए कहा गया था. जिससे उन्होंने औद्योगिक न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी. याचिकाकर्ता ने न्यायालय में की हुई शिकायत गैर कानूनी है. वह संस्थान के कर्मचारी नहीं है बल्कि एक सेवाधारी थे. जिससे औद्योगिक न्यायालय ने उनकी याचिका खारीज की. इसके बाद अशोक गारमोडे ने 2019 में हाईकोर्ट में आनंद सागर व सौंदर्यीकरण के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की. इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटीस जारी की थी. पश्चात संस्थान ने नगर परिषद से इस मामले की कॉपी लेकर संस्थान को प्रतिवादी करना चाहिए, इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में संस्थान की अर्जी मंजूर की. हाईकोर्ट ने अशोक गारमोडे को याचिका में संशोधन करने के आदेश दिये थे. किंतु उन्होंने इस ओर दुर्लक्ष किया तथा सुनवाई के दौरान गारमोडे अनुपस्थित रहे. संस्थान ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोका. गजानन महाराज संस्थान की ओर से एड.अरुण पाटील, नगर परिषद की ओर से एड.दिग्विजय कापरे, सरकार की ओर से एड.दिपक ठाकरे ने पक्ष रखा.

Related Articles

Back to top button