विदर्भ

गडचिरोली की नगराध्यक्षा पिपरे की अपात्रता रद्द

नागपुर/दि.9 – गडचिरोली नगर परिषद की अध्यक्षा योगिता प्रमोद पिपरे की अपात्रता का विवादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अवैध ठहराकर रद्द किया. न्यायमूर्ति नितीन सूर्यवंशी ने शुक्रवार को यह निर्णय लिया.
विवादग्रस्त आदेश के खिलाफ पिपरे ने उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की. उस पर से पहली सुनवाई के बाद न्यायालय ने विवादग्रस्त आदेश को अवैध बताकर आदेश जारी करने से पूर्व पिपरे को स्वयं का पैरवी करने का अवसर नहीं दिया. आदेश तकनीकी पध्दति से जारी किया गया. ऐसा निरीक्षण न्यायालय ने निर्णय में किया. इसके अलावा न्यायालय ने पिंपरे के खिलाफ शिकायत पर नये तरीके से कार्रवाई करके कानून के अनुसार आदेश जारी करने की छूट दी. इसके लिए पिपरे को आगामी 13 अक्तूबर को सरकार के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा व सरकार की शिकायत पर अंतिम आदेश जारी करने के लिए 27 अक्तूबर का समय दिया. पिपरे की ओर से वरिष्ठ एड. सुनील मनोहर व एड. गणेश खानजोडे ने कामकाज देखा.

इन्होंने की है शिकायत

गुलाबराव मडावी व अन्य कुछ सदस्यों ने पिपरे के खिलाफ गैर व्यवहार की शिकायत की हैे. शिकायत की जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई है. इस दौरान राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विगत 28 सितंबर को विवादग्रस्त आदेश जारी किया था. उसके द्वारा पिपरे को गैर व्यवहार के लिए दोषी ठहराकर 6 साल के लिए अपात्र ठहराया गया था.

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