बेटी की शादी का आधा खर्च देना होगा तलाकशुदा पिता को
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर खंडपीठ ने दिया फैसला
नागपुर/दि.19 – बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा पिता को भी अपनी बेटी के विवाह का खर्च उठाना जरूरी होता है. इस निरीक्षण के साथ न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. पुष्पा गणेडीवाल की खंडपीठ ने शहर के खरबी निवासी तलाकशुदा व्यक्ति को बेटी के विवाह का आधा खर्च उठाने के आदेश दिए हैं.
याचिकाकर्ता का वर्ष 1991 में विवाह हुआ था. बाद में संबंध बिगडने पर दोनों अलग-अलग रहने लगे. पति द्वारा कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद उसे और उसके दो बच्चों को पति से मेेंटेेनेंस मिलना शुरू हुआ. 2014 में बेटी का विवाह हो गया. मां का दावा है कि उसने बेटी के विवाह का आधा खर्च उठाना चाहिए. इस प्रार्थना के साथ पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की. इस याचिका के विरोध में पति ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके बेटी का पालकत्व स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया. लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पति को विवाह का आधा खर्च उठाने के आदेश दिए. पारिवारिक न्यायालय के आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन हाईकोर्ट ने उक्त निरीक्षण के साथ पति की याचिका खारिज कर दी.