विदर्भ

कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग न करें याचिकाकर्ता को फटकार

चेतावनी देकर छोड़ा, गलती दोहराने पर लगेगी कॉस्ट

नागपुर/दि.13 – एक याचिका में कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग होता देख बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर विद्यापीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ऐसी गलती दोबारा न दोहराने की नसीहत देकर छोडा है. गलती दोहराने पर कॉस्ट लगाने की भी चेतावनी दी है. याचिकाकर्ता ज्योति तायडे व अन्य ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिसमें अमरावती क्षेत्र में अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रशासन के लापरवाही का मुद्दा उठाया गया था.
याचिकाकर्ता के अनुसार, अमरावती विभागीय आयुक्त ने जिला मुख्याधिकारी को क्षेत्र में व्याप्त अतिक्रमण हटाकर इस प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता का आरोप था कि, मुख्याधिकारी विभागीय आयुक्त के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. लेकिन इस मामले में सभी पक्षों का सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि, अदालत का काम प्रशासनिक आदेशों पर अमल कराना नहीं है. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, इस याचिका को हम कॉस्ट लगा कर खारिज करना चाहते हैं. लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता की यह पहली गलती है, अदालत उन्हें माफ कर रही है. इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने ऐसी गलती दोहराने पर कॉस्ट लगाने की चेतावनी देकर याचिका खारिज कर दी.

Related Articles

Back to top button