विदर्भ

28 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त न करें

उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश

नागपुर/ दि. 15- नागपुर, बुलढाणा, अमरावती, वर्धा, अकोला इन पांच जिले के 28 वाहन चालक पुलिस कर्मचारियों को फिलहाल बर्खास्त न करें, ऐसा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने दिया. इसी तरह गृहविभाग के सचिव व विशेष पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस थमाकर उस पर आगामी 31 मई तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.
विवादित कार्रवाई 1 लाख अमोल राउत व अन्य 27 पुलिस कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. उस पर न्यायमूर्तिद्बय अतुल चांदुरकर व महेंद्र चांदवानी के समक्ष सुनवाई ली गई. पुलिस कर्मचारी वाहन चालक पदभर्ती के लिए 30 नवंबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. उसके नियमानुसार एक भी पद के लिए विभिन्न पुलिस विभाग में आवेदन किया तो पहला सफल आवेदन विचार में लिया जाना था. जिसके कारण याचिकाकर्ता ने विभिन्न पुलिस विभाग में आवेदन किए थे. व उन्हें संबंधित 5 जिले में नियुक्तियां दी गई. इस बीच 17 मार्च 2023 को महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण ने एक ही पद के लिए विभिन्न पद के लिए आवेदन करनेवाले प्रत्याशियों की नियुक्तियां अवैध ठहराई. जिसके अनुसार पुलिस महानिरीक्षक ने ऐसे प्रत्याशियों को कारण बताओं नोटिस देकर उनकी नियुक्तियां खारिज कर दी. इस पर याचिकाकर्ताओं ने आक्षेप लिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. पुरूषोत्तम पाटिल ने दलीले पेश की.

Related Articles

Back to top button