विदर्भ

विधायक सरनाईक के खिलाफ आरोप पत्र दाखल न करें

हाईकोर्ट का निर्देश: राज्य सरकार को नोटीस

नागपुर / प्रतिनिधि 4 मार्च – चुनाव आचारसंहिता उल्लंघन मामले में यवतमाल जिले के आर्णी पुलिस व्दारा दाखल किये गये अपराध में अमरावती के शिक्षक विधायक एड. किरण सरनाईक के खिलाफ आगामी आदेश तक न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल न करें, ऐसे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को दिये. वहीं सरनाईक के खिलाफ अन्य सख्तियों की कार्रवाई करने पर भी मनाही की.
सरनाईक ने संबंधित अपराध रद्द करने के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन दाखल किया है. जिस पर न्यायमूर्तिव्दय झेड.ए. हक व अमित बोरकर के समक्ष सुनवाई हुई. पश्चात न्यायालय ने सरनाईक को अंतरिम दिलासा दिया व राज्य सरकार को नोटीस भेज आवेदन पर दो सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने कहा.
सरनाईक के खिलाफ राजेश नागलवार ने शिकायत दी है. सरनाईक ने आचारसंहिता लागू रहते मतदाताओं को पैसे व साड़ियां वितरित की, ऐसा उनका आरोप है. इस शिकायत पर 28 नवंबर 2020 को सरनाईक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. सरनाईक की तरफ से एड.श्रीरंग भांडारकर ने कामकाज देखा.

Related Articles

Back to top button