विदर्भ

डॉन अरूण गवली की 28 दिन की पैरोल मंजूर

कारागृह उप महानिरीक्षक का आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द

नागपुर/ दि. 8 मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को मुंबई के कुख्यात डॉन अरूण गवली की 28 दिन की पैरोल मंजूर की है. न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी ने यह फैसला सुनाया.
अरूण गवली ने पैरोल के लिए शुरूआत में 18 अगस्त 2024 को कारागृह उप महानिरीक्षक के पास आवेदन किया था. लेकिन गवली अपराधिक गिरोह का सूत्रधार रहने से और उसे अवकाश पर छोडा गया तो विधानसभा चुनाव की अवधि में कानून व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह आवेदन 14 अक्तूबर 2024 को नामंजूर किया गया था. इस आदेश के खिलाफ गवली ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान गवली के वकील एड. मीर नगमान अली ने कारागृह उप महानिरीक्षक का फैसला अवैध रहने का दावा किया. इसके पूर्व पैरोल पर छूटने के बाद अरूण गवली ने हर समय कानून व नियमों का कडाई से पालन किया. इस कारण इस बार भी पैरोल को ठुकराया नहीं जा सकता. ऐसा एड. अली ने कहा. पश्चात न्यायालय ने अन्य विविध बातों को ध्यान में रखते हुए गवली की याचिका मंजूर कर कारागृह उप महानिरीक्षक का विवादास्पद आदेश रद्द किया.

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