विदर्भ

डॉ. ने फोडी आंख, 6 लाख की भरपाई

नागपुर खंडपीठ ने दिए आदेश

* वाशिम जिले के शेलू बाजार की घटना
नागपुर/ दि. 12– आंख फोडने के कारण पीडित शिंपी को 6 लाख रूपए भरपाई अदा करे, ऐसे आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति गोविंद सानप की अदालत ने आरोपी डॉक्टर को दिए है. यह घटना वाशिम जिले के शेलू बाजार में घटी थी.
डॉ. श्यामराव दौलतराव पाटिल यह आरोपी का नाम है. वे मंगरूल पीर तहसील के शेलू बाजार निवासी है. भरपाई अदा करने के लिए आरोपी को एक माह का व्यक्त दिया गया है. भरपाई अदा न की तो आरोपी को एक वर्ष कारावास की सजा भुगतना पडेगा. साथ ही आरोपी को कारावास की सजा भुगतने के बाद भी पीडित को उपलब्ध कानूनी मार्ग से भरपाई वसूल करने का अधिकार रहेगा. ऐसे आदेश में स्पष्ट किया गया है. करोडों रूपए की भरपाई की तो भी पीडित की आंख वापस नहीं आ सकती. परंतु 6 लाख की भरपाई के कारण कुछ राहत मिलेगी, ऐसा उल्लेख अदालत ने आदेश देते समय किया. हिम्मत सखाराम जाधव यह पीडित व्यक्ति का नाम है.
जाधव को दिवानी न्यायालय ने भी 2 लाख 50 हजार रूपए नुकसान भरपाई मंजूर की है. पाटिल के घर का वेस्टेज पानी हमेशा रोड पर रहता था. 13 अप्रैल 2004 को उस बारे में कहा गया. तब पाटिल और उसकी पत्नी विजयाने जाधव और उसकी पत्नी को पीटा. इस बीच पाटिल ने पत्थर मारकर जाधव की आंख फोड डाली. ऐसी शिकायत थी. 16 मार्च 2009 को प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने पाटिल को दो वर्ष कारावास व 1 हजार रूपए जुर्माना और विजया को 6 माह कारावास व 1 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद 3 अगस्त 2013 को सत्र न्यायालय ने पाटिल की सजा कायम रखी और विजया को बाइज्जत बरी किया तब पाटिल ने उस सजा के खिलाफ और जाधव ने विजया के बाइज्जत बरी होने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने यह सुधारित फैसला सुनाकर याचिका का फैसला किया.

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