विदर्भ

डॉ. शैलजा व डॉ. कुमार कदम की अग्रीम जमानत याचिका खारिज

आर्वी का अवैध गर्भपात मामला

* कदम परिवार की दिक्कतें और बढी
वर्धा/दि.26– आर्वी के कदम अस्पताल में उजागर हुए अवैध गर्भपात मामले की वजह से समूचे महाराष्ट्र राज्य में जबर्दस्त खलबली व्याप्त है. इस मामले में पुलिस द्वारा सह आरोपी बनाये गये डॉ. कुमारसिंह कदम व डॉ. शैलजा कदम को यद्यपि अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है. किंतु इस डॉक्टर दम्पत्ति द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी. जिस पर गत रोज न्या. राजश्री विजय अदोने के समक्ष सुनवाई हुई और दोनोें पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद न्यायालय ने इस दम्पत्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में कदम परिवार की दिक्कतों में अब और भी अधिक इजाफा हो गया है. वहीं अब सभी की निगाहें इस बात की ओर भी लगी हुई है कि, क्या अब डॉ. कुमारसिंह कदम व डॉ. शैलजा कदम गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण लेते है.

* डॉ. रेखा व डॉ. नीरज कदम की जमानत याचिका पर कल सुनवाई
अवैध गर्भपात मामले की मुख्य आरोपी डॉ. रेखा कदम तथा सह आरोपी व रेखा कदम के पति डॉ. नीरज कदम को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है. इस आरोपी दम्पत्ति द्वारा जमानत के लिए वर्धा की जिला व सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है. जिस पर कल गुरूवार 27 जनवरी को सुनवाई होगी.

* परिचारिकाओं की भी जमानत खारिज
अवैध गर्भपात मामले में सहआरोपी बनाई गई कदम अस्पताल की परिचारिका संगीता संजय काले व पूजा दयाराम दहाट ने भी न्यायिक हिरासत में भेजे जाते ही वर्धा के जिला व सत्र न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया. जिस पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद न्या. राजश्री अदोने द्वारा इन दोनोें के जमानत देने से इन्कार कर दिया गया. ऐसे में कुल मिलाकर अवैध गर्भपात के मामले में फंसे कदम अस्पताल के सभी लोगों की समस्याएं व दिक्कतें लगातार बढ रही है और उन्हें फिलहाल कहीं से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही.

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