नागपुर/दि.14– राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु पद से डॉ. सुभाष चौधरी को निलंबित किये जाने संबंधित आदेश को मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने आज चार सप्ताह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगिती दी है. डॉ. सुभाष चौधरी ने अपने निलंबन को लेकर राज्यपाल की ओर से जारी किये गये आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर आज न्या. अनिल कलोर व न्या. एम. जवलकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
बता दें कि, राज्य के राज्यपाल एवं विद्यापीठ के कुलपति रमेश बैस ने विगत 21 फरवरी को एक आदेश जारी करते हुए डॉ. सुभाष चौधरी को निलंबित करने के साथ ही गडचिरोली स्थित गोंडवाणा विद्यापीठ के कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे को नागपुर विद्यापीठ के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था. क्योंकि राजभवन को डॉ. सुभाष चौधरी के खिलाफ विविध तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसके पश्चात डॉ. सुभाष चौधरी ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी.