विदर्भ

नीतिन गडकरी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

नागपुर /दि.20– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी के खिलाफ दोनों ही चुनाव याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फलके ने यह निर्णण दिया है. एड. सूरज मिश्रा ने यह चुनाव याचिका दाखिल की थी.
नीतिन गडकरी 2024 के लोकसभा चुनाव में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे. उन्होंने उच्च न्यायालय में दिवानी प्रक्रिया संहिता के सातवे ऑर्डर के नियम 11 अंतर्गत आवेदन दाखिल कर चुनाव याचिका पर विविध कानून आक्षेप लिये थे. जनप्रतिनिधित्व कानून की कलम 82 (ए) के अनुसार याचिकाकर्ता को स्वयं या अन्य उमेदार को विजय घोषित करने की विनती करनी हो तो चुनाव याचिका में सभी उम्मीदवारों को प्रतिवादी करना बंधनकारक है.
याचिकाकर्ता ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया. जिसकी वजह से कलम 86 (1) के अनुसार यह याचिका खारिज करना आवश्यक है. इसके सिवाय गडकरी ने आचार संहिता भंग किये जाने की वजह से चुनाव प्रभावित हुआ, ऐसा दावा याचिका में नहीं किया गया. वहीं गडकरी ने स्वयं अधिकृत एजेंट या चुनाव एजेंट के मार्फत आचार संहिता भंग की. यह भी स्पष्ट नहीं किया गया. इस तरह से अनेक मुद्दों पर ध्यानाकर्षित किया गया. न्यायालय ने सभी गडकरी द्वारा किये गये आवेदन को मंजूर कर चुनाव याचिका खारिज कर दी. गडकरी की ओर से एड. सुनील मनोहर तथा याचिकाकर्ता ने स्वयं पैरवी की.

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