विदर्भ

सांसद तडस व जाधव के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

उच्च न्यायालय का निर्णय

नागपुर/प्रतिनिधि दि.२१ – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ व्दारा शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी सांसद रामदास तडस व शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज कर दी गई. न्यायाधीश विनय देशपांडे ने यह निर्णय दिया है. रामदास तडस वर्धा से व प्रतापराव जाधव बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए है. उनके चुनाव को लेकर धनराज वंजारी व बलिराम सिरसकर ने आहवान दिया था और दोनो ही ने न्यायालय में याचिका दायर की थी. दोनो ही याचिकाकर्ता लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाडी के उम्मीदवार थे.
सांसद तडस व जाधव ने इस याचिका को प्रथम चरण में ही खारिज करने हेतु याचिका दाखिल की थी. जिसमें न्यायालय व्दारा याचिका को खारिज करने के आदेश जारी कर दिए गए. सांसद तडस की ओर से एड. फिरदोस मिर्झा व आनंद देशपांडे ने पैरवी की थी तथा एड. निलेश कालवाघे व एड. निहाल सिंग तथा राठोड ने सांसद जाधव की ओर से पैरवी की. चुनाव आयोग की ओर से एड. मिर्झा चौबे ने कामकाज देखा.

  • यह था याचिकाकर्ताओं का कहना

वर्धा के सांसद रामदास तडस तथा बुलढाणा के सांसद प्रतापराव जाधव के चयन को लेकर वंचित बहुजन आघाडी के धनराज वंजारी व बलिराम शिरसकर इन दोनो याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव में त्रुटीपूर्ण इवीएम मशीन के इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जब मतों की गिनती की गई तब मतों में तफावत दिखाई दी और उन्होंने दोनो ही निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द कर नए चुनाव करवाने की मांग न्यायालय से की थी.

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