विदर्भ

अभियंता अनिल पोटदुखे को तीन वर्ष कारावास

नागपुर/ दि. 7– अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के अपमान के मामले में निर्माण कार्य व्यवसायी अभियंता अनिल पोटदुखे को तीन वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त तीन माह की कारावास की सजा सुनाई. आयोग के अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य स्मिता चांदेकर, अविनाश प्रभुने की न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया. चिंतामण नगर निवासी पीडित ग्राहक कमलाकर भोंडवे के घर के निर्माण कार्य के लिए पोटदुखे के साथ करार किया था. इसके बाद पोटदुखे ने अलग-अलग किश्तों में 12 लाख 46 हजार 500 रुपए लिये, मगर पोटदुखे ने करार के अनुसार निर्माण कार्य नहीं किया.

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