विदर्भ

प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग युवती का शोषण

नागपुर /दि.7– एक 24 वर्षीय युवक ने नाबालिग युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसका लैंगिक शोषण किया. इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 4 मार्च को कारंजा शहर पुलिस थाना में पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त 2024 को एक 13 वर्षीय नाबालिग युवती अचानक घर से लापता हो गई. मां ने शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. युवती नाबालिग रहने से पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरु की. जांच के दौरान युवती की मां ने वैद्यकीय कारणो से युवती के साथ एक माह बुलढाणा जिले के सैलानी बाबा लॉज में रहने की जानकारी दी. पुलिस ने संदेह के आधार पर लॉज के मैंनेजर से पूछताछ की. शुरुआत में उसने दिशाभूल करने का प्रयास किया. पुलिस ने उसका मोबाइल सीडीआर देखा, तब पीडित युवती तक पुलिस पहुंच पायी. 3 मार्च को पुलिस ने रायगड जिले के नागठाणे से दोनों को कब्जे में लिया. आरोपी ने नाबालिग को शुरुआत में अमरावती और पश्चात नागठाणे अपने भाई के घर रखा. भाई की बेटी 18 साल से अधिक आयु की है. युवक इस नाबालिग से शादी करने वाला है, ऐसा उसने बताया. पुलिस दोनों को 4 मार्च को कारंजा ले आयी. आरोपी ने पीडिता के साथ शारीरिक संबंध रखने रहने की जानकारी पीडिता ने दी. आरोपी राजू अहेर (24) के खिलाफ बीएनएस की धारा 137 (2), 64 (2) (एम), 65 (1) और पोक्सो की धारा 4, 4 (1) (2), 12 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस निरीक्षक दिनेशचंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक वसंत ठाकरे मामले की आगे जांच कर रहे है.

Back to top button