बैंक से कर्ज लेकर संपित्त का निमयबाह्य हस्तांतरण
एकसाथ तीन सरकारी विभागों के साथ धोखाधडी का मामला
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मलकापुर/दि.13 – बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा धानोरा (वि) इस बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर गिरवी रखी संपत्ति पत्नी व बेटे के नाम नियमबाह्य रुप से हस्तांतरित कर एक साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुद्रांक निबंधक नांदुरा तथा राजस्व विभाग पटवारी, मंडल अधिकारी के साथ धोखाधडी करने का मामला सामने आया है.
यहां मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र उध्दवराव ढोले (अमरावती, ह.मु माकनेर, त.मलकापुर, जि.बुलढाणा) की रसुलपुर परिसर में गट क्र.73 व 76 में खेतजमीन है. इस दोनों गुट जमीन का 6 जून 2016 में उन्होंने स्टाम्प दुय्यम निबंधक नांदुरा की ओर रजिस्टर गिरवी खत बनाकर 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था. जिससे दोनों गुटों में की खेती बैंक की ओर गिरवी रखी गयी है तथा आज तक संबंधित कर्ज नहीं लौटाया गया. फिर भी राजेंद्र ढोले ने 7 जून 2019 को नांदुरा स्थित दुय्यम निबंधक कर्यालय में बक्षिसपत्र दस्त क्रमांक 1165 के अनुसार अपने गुट क्रमांक 76 में की 2.43 हेक्टेयर जमीन में से 1.62 हेक्टेयर जमीन पत्नी ऋषाली ढोले के नाम और शेष 0.81 हेक्टेयर जमीन दस्त क्रमांक 1166 के अनुसार अपने बेटे घनश्याम ढोले के नाम की है. जमीन बैंक की पास गिरवी रहने से इसके हस्तांतरण के लिए बैंक की अनुमति जरुरी होती है. बावजूद इसके राजेंद्र ढोले ने बगैर अनुमति जमीन फेरफार कर दी. इतना ही नहीं तो ढोले ने आज तक बैंक का कर्जा भी नहीं लौटाया है. इसी कारण बैंक की इस मामले में मुक अनुमति है याबैंक इस मामले में अंधेरे में है, यह एक उलझन ही है. उक्त गहाण मालमत्ता की नोंद तलाठी व मंडल अधिकारी को मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 (ड) के अनुसार प्रतिबंधित मालमत्ता की नोंद नहीं लेते आती, ऐसा रहते हुए भी सदर नोंद कैेसे की गई इसकी जांच होना जरुरी है. राजेंद्र ढोले ने 7 जून 2019 को बक्षिस पत्र के माध्यम से नोंद फी भरकर बक्षिस पत्र किया है, जिसके अनुसार सिर्फ खून के रिश्ते में ही मालमत्ता हस्तांतरण करते आता है. इसलिए उसने पत्नी के नाम हस्तांतरण कैसे हुआ यह भी उलझन बनी हुई है. हस्तांतरण हुई मालमत्ता यह राजेंद्र ढोले की वडिलोपार्जित मालमत्ता है और राजेंद्र ढोले की स्वअर्जित नहीं हेै. ऐसा होते हुए भी राजेंद्र ढोले ने वडिलोपार्जित मालमत्ता का बक्षिसपत्र व्दारा हस्तांतरण कौनसे अधिकार से किया है, इसकी जांच होना जरुरी है. राजेंद्र ढोले ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा धानोरा के पास गहाण रहने वाली जमीन को बैंक की बगैर अनुमति से नियमबाह्य रुप से बक्षिसपत्र करते हुए अन्य के नाम पर हस्तांतरित करने से बैंक, मुद्रांक दुय्यम निबंधक नांदुरा तथा महसूल विभाग से धोखाधडी की है. इस गंभीर मामले की संपूर्ण जांच कर दोषियों पर कडी कार्रवाई करने की मांग संदीप गांवडे ने मुख्य व्यवस्थापक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, जिलाधिकारी बुलढाणा, सहमुद्रांक जिलाधिकारी बुलढाणा की ओर की है.