विदर्भ

पांच साल की बेटी की आबरु लूटने वाले पिता को 20 साल कैद

नागपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

नागपुर/ दि.28 – नागपुर के विशेष पोक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बेटी की आबरु लूटने वाले पिता को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. उमरेड निवासी उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार मजदूरी करने वाला वह शख्स शराब पीने का आदी था. पत्नी के साथ आये दिन विवाद किया करता था. 3 मई को महिला की सास-ससुर विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. घर में पति पत्नी और दो बच्चे थे. शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटा. जिसके कारण वह बच्चों को लेकर पडोस में रहने वाली सहेली के घर चली गई. आधी रात मजदूर उस सहेली के घर पहुंचा और पांच साल की बेटी को जबर्दस्ती अपने साथ लेकर गया. दूसरे दिन सुबह मां ने बेटी को तकलिफ में देखा. पूछताछ में उसने सारी हकीकत बताई, तब पत्नी ने उमरेड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई.

 

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