बहु की बेरहमी से हत्या करने वाले ससुर की उम्रकैद कायम
नागपुर/ दि.15 – बहु की बेरहमी से हत्या करने वाले चचेरे ससुर की उम्रकैद की सजा मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने कायम रखी है. यह घटना बुलढाणा जिले की है. निवृत्ति निनाजी घुले (56) यह आरोपी का नाम है. वह नांदुरा तहसील के भोटा का रहने वाला है.
28 दिसंबर 2018 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई थी. उस फैसल के खिलाफ आरोपी ने अच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने चुनौती देते हुए अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय ने विभिन्न कानूनी बातों को देखते हुए अपील खारीज कर दी. सत्र न्यायालय का फैसल उचित साबित हुआ. आरोपी को सदोष मनुष्यवध के अपराध में दोषी ठहराए जाने की विनंती की गई थी. उच्च न्यायालय ने बेहरमी से हमले को देखते हुए आरोपी को कडी सजा का पात्र होने की बात कहते हुए उसकी विनंती नकार दी. मृत महिला का नाम शारदा घुले था. आरोपी का शारदा व उसके पति के साथ जमीन को लेकर विवाद शुरु था. जिसके कारण 23 अप्रैल 2013 की दोपहर 12.15 बजे शारदा के सिर, गले, पीट पर कुल्हाडी से वार कर हत्या कर डाली थी.