विदर्भ

पिता को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

खूद की बेटी को गलत इरादे से छेडा था

  • खामगांव तहसील के माक्ता की घटना

खामगांव प्रतिनिधि/दि.२२ – खूद की लडकी को गलत इरादे से छेडने के मामले में खामगांव तहसील के माक्ता निवासी ५८ वर्षीय नराधम पिता को अदालत ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार माक्ता निवासी १७ वर्षीय नाबालिग लडकी ११ जून २०१८ को घर में खटीया पर सो रही थी. रात १ बजे उसके नराधमी पिता ने गलत इरादे से अश्लिल छेडखानी की साथ ही गालियां देते हुए उसकी बेदम पीटाई भी की थी. इस मामले में लडकी ने १३ जून २०१८ को पुलिस थाने में पिता के खिलाफ शिकायत दी थी. इस शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. मामले की जांच पीएसआई बालाजी महाजन ने पूरी कर दोषारोप पत्र अदालत में पेश किया. न्यायालय ने ९ गवाहों के बया न लिये. लडकी के बयान मान्य कर न्यायमूर्ति आरडी देशमुख ने आरोपी पिता को तीन वर्ष सश्रम कारावास और ढाई हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से एड.रजनी बाविस्कार ने दलीले पेश की.

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