विदर्भ

बेटी से छेडछाड करनेवाले पिता को नहीं मिली जमानत

अकोट की कोर्ट ने खारीज की याचिका

अकोट प्रतिनिधि/दि.३ – अपने ही 13 वर्षीय बेटी का विनयभंग करनेवाले आरोपी पिता प्रवीण रामदास तेलगोटे (35, अंबोडी वेस, अकोट) की जमानत याचिका को स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है. बता दें कि, बेटी के साथ छेडछाड करने के मामले में धरा गया आरोपी पिता फिलहाल अकोला जेल में है और उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में अपनी याचिका वापिस ले ली.
इस मामले में पीडित बालिका द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के मुताबिक वह घर में अपनी दादी, छोटी बहन और पिता के साथ रहती है तथा उसके शराबी पिता की आदतों से तंग आकर दो साल पहले उसकी मां उन्हें छोडकर अलग रहने लगी. विगत 13 सितंबर 2020 को उसके पिता ने उसे खाना परोसने कहा और जब वह खाना परोस रहीं थी तो पिता ने उसके साथ बदतमिजी करनी शुरू की. इस समय चीख-पूकार करने पर पडोस की महिलाओें ने तुरंत वहां पहुंचकर उसे पिता के चंगूल से छूडाया. पश्चात उसने अपनी दादी के साथ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी. इस 13 वर्षीय बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रवीण तेलगोटे को गिरफ्तार किया था और अदालत के आदेश पर फिलहाल आरोपी को अकोला जेल में रखा गया है. इसके बाद आरोपी द्वारा जमानत हेतु स्थानीय अदालत में अर्जी लगायी गयी, लेकिन इस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं आरोपी ने इससे पहले मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसे बाद में खुद ही वापिस ले लिया था.

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