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उपसरपंच के खिलाफ अपराध दर्ज
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प्रशासन ने दिया लिखित आश्वासन
चांदूर रेलवे/दि.5 – तहसील के सावंगी मग्रापुर निवासी अनुसूचित जाति के बस्ती में वार्ड क्रमांक 1 में पिछले 28 दिनों से ग्रामपंचायत ने जानबुझकर जलापूर्ति बंद की थी, ऐसा आरोप लगाते हुए सैकडों गांववासियों ने बुधवार की रात गांव छोडकर गांव की सरहद पर आंदोलन शुरु किया. कल शुक्रवार को प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर तीसरे दिन आंदोलन पीछे लिया गया. अब फिलहाल अस्थाई तौर पर पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है. जल्द ही स्थायी तौर पर सभी के घर में नल से पानी आयेगा. इसी तरह दलित बस्ती में सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस का तगडा बंदोबस्त रहेगा. आंदोलन में आपसी समझौता करवाने वाले थानेदार मगन मेहते ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.
सावंगी मग्रापुर में सभी परिवार को नल कनेक्शन देने व उसी संबंधित पाइपलाइन बिछाने के बारे में संबंधित तकनीकी अधिकारी ने मुआयना कर ग्रामपंचायत के मंजूरी से काम का अंदाजपत्र प्रस्तुत किया. जिसमें परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए 5 लाख 26 हजार 630 रुपए व पाइपलाइन बिछाने के सभी कामों के लिए 19 लाख 41 हजार 19 रुपए ऐसे कुल 24 लाख 67 हजार 649 रुपए का अंदाजपत्रक तैयार किया गया. इसमें से नल कनेक्शन देने के नियोजन ग्रामपंचायत ने उसे मिलने वाले 15वें वित्त आयोग की निधि 2021-22 व 2022-23 का नियोजन किया है. यह रकम 52 लाख 26 हजार 630 रुपए को प्रशासकीय मंजूरी दी गई.
अंदाजपत्र के पाइपलाइन बिछाने व उससे संबंधित काम करने की रकम 19 लाख 41 हजारा 19 रुपए जलजीवन मिशन योजना में शामिल कर उसे प्रशासकीय व तकनीकी मंजूरी प्राप्त है. यह काम जिला परिषद स्तर पर फिलहाल निविदा प्रक्रिया में है. इस काम की निविदा जाहीर की गई है. यह प्रक्रिया पूरी होते ही पाइपलाइन व सभी परिवारों को नल कनेक्शन दिये जाएंगे, ऐसा आश्वासन प्रशासन की ओर से दिया गया. इसी तरह पानी की टंकी भी निर्माण किये जाने का आश्वासन दिया गया. इस समय पूर्व विधायक प्रा.विरेंद्र जगताप ने पालकमंत्री यशोमती ठाकुर को संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया. आंदोलन समाप्त करने से पहले संबंधित अधिकारियों की आनन फानन में बैठक बुलाई गई थी.
उपसरपंच समेत दो पर एफआईआर
जलसंकट पर आंदोलन के दौरान जातिवाचक गालीगलौज करने और मारने की धमकी देने की शिकायत लौकिक एकनाथ डोंगरे (सावंगी मग्रापुर) ने चांदूर रेलवे पुलिस थाने में दी. इसके आधार पर पुलिस ने उपसरपंच जोरावर खां पठान व शेख फईम शेख याकुब के खिलाफ एट्रासिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है.