विदर्भ

13.22 लाख का जुर्माना और एक साल का सश्रम कारावास

नागपुर/दि.3– सत्र न्यायालय ने बिजली चोरी करनेवाले आरोपी उद्योजक को गुरुवार को एक साल सश्रम कारावास व 13 लाख 32 हजार 740 रुपए जुर्माना अन्यथा छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश आर.एस.पावसकर ने यह फैसला सुनाया.
जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम हितेश पटेल है.

महावितरण कंपनी के कपास केंद्र के अधिकारी ने 21 अगस्त 2018 को पटेल के औद्योगिक मीटर की जांच की तब उसमें छेडछाड की हुई दिखाई दी थी. आगे की जांच में पटेल ने 66 हजार 162 युनीट बिजली चोरी की रहने और इससे महावितरण का 6 लाख 66 हजार 370 रुपए का आर्थिक नुकसान होने की बात उजागर हुई. इस कारण महावितरण के सहायक अभियंता जितेंद्र कुंभारे ने जुनी कामठी थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने पटेल के खिलाफ भारतीय विद्युत कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया. जमादार रामनाथ चौधरी ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में चार्जशीट दायर की. सरकार की तरफ से एड. वसीम काझी ने काम संभाला. उन्होंने तीन गवाहो को परखा. साथ ही अन्य सबूतो के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया.

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