नागपुर/दि.9– उंची इमारतों में आग लगने की बढती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब सभीउंची इमारतों के लिए फायर ऑडिट करवाना अनिवार्य किया गया है. इमारतों में अग्निश्मन व्यवस्था सुस्थिति में रहने की जानकारी इमारत मालिक या सोसायटी द्वारा साल में दो बार मनपा के पास प्रस्तूत करना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसी जानकारी उद्योग मंत्री उदय सामंत ने गत रोज विधान परिषद में दी.
उंची इमारतों में अग्निश्मन उपायों के अभाव तथा नियमित रुप से नहीं होने वाले फायर ऑडिट का मसला विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उपस्थित किया था. जिस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री सामंत ने बताया कि, महाराष्ट्र अग्नी प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाय योजना अधिनियम अंतर्गत इमारत के मालिक, उद्योगकर्ता व गृहनिर्माण संस्था के लिए फायर ऑडिट करना अनिवार्य है और इसकी रिपोर्ट भी संबंधित महानगरपालिका के पास पेश करनी होती है. अग्निश्मन विभाग द्वारा सभी उंची इमारतों की जांच पडताल की जाती है. परंतु कई इमारतों में अग्निश्मन व्यवस्था से संबंधित नियमों का पालन ही नहीं किया जाता, ऐसे में अब सभी उंची इमारतों का फायर ऑडिट हो रहा है अथवा नहीं, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा. साथ ही अधिनियम के अमल पर नजर रखने हेतु उडनदस्ते गठित किए जाएंगे.