विदर्भ

विवाहीता की प्रताडना में पति सहित पांच नामजद

वरूड के मुलताई चौक का मामला

वरूड/दि.2 – विवाहीता की प्रताडना के मामले में दहेज प्रतिबंधक कानून के अंतर्गत उसके पति सहित ससुराल पक्ष के कुल पांच लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक यहां के मुलताई चौक परिसर की शारदा कालोनी में रहनेवाले डॉ. अद्वैत चौधरी के साथ एक युवती का विवाह 15 मार्च 2021 को हिंदू रिती-रिवाज के अनुसार बेहद सादे पध्दति से हुआ था. यह विवाह समारोह कुरखेड गांव निवासी सुशीला पांडूरंग लाखे के घर पर हुआ था. डॉ. अद्वैत चौधरी अपनी नौकरी के चलते अमरावती में ही रहते थे. पश्चात 1 जून 2021 को डॉ. अद्वैत ने अपनी पत्नी को सास-ससुर की सेवा के लिए वरूड लाकर छोडा और वे अकेले ही अमरावती चले गये. पश्चात इस विवाहीता के सास-ससुर ने डॉ. अद्वैत की उच्च शिक्षा के लिए मायके से 11 लाख रूपये लाने की मांग करनी शुरू की. जिसके लिए शिकायतकर्ता विवाहीता को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करना भी शुरू किया गया. जिसके पश्चात विवाहीता ने वरूड पुलिस में पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर डॉ. अद्वैत पंजाबराव चौधरी (40), करूणा पंजाबराव चौधरी (66), पंजाबराव किसना चौधरी (70, तीनों शारदा कालोनी, मूलताई चौक निवासी) तथा राजश्री अंकुर मालेराव (36) व अंकुर मालेराव (38, दोनों ठाणे जिला निवासी) के खिलाफ भादंवि की धारा 498 (अ), 504 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया. वरूड पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.

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