वरुड/दि.11 – जादू टोणा कानून 2013 के तहत पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी करार देते हुए अदालत ने महिला समेत 5 आरोपियों को 6 माह कैद की सजा के अलावा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह महत्वपूर्ण फैसला वरुड अदालत ने सुनाया.
दोषारोपपत्र के अनुसार तहसील के वाडेगांव निवासी कैलास जाधव ने जादू टोणा कर मारपीट की ऐसा आरोप लगाया गया था. कैलास जाधव ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके बाद अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मुलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव हरिश देशमुख के मार्गदर्शन में वरुड तहसील में हुुई घटना के बाद प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया. इसके अनुसार मामला अदालत में जाने के बाद सुनवाई के दौरान इस मुकदमें पर अदालत में फैसला सुनाते हुए एक महिला समेत 5 आरोपियों को छह माह की सजा सुनाई. इस मामले में तहसीलवासियों को भविष्य में इस तरह की घटना होती है तो उसकी शिकायत करने का आह्वान अनिस के अध्यक्ष कमलाकर देशमुख ने किया है.