नागपुर/ दि.17 – हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को कल गुरुवार के दिन पांच वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति गणेश देशमुख की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. यह घटना नागपुर के खापरखेडा में घटी.
सागर कृष्णराव माहोरकर यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अन्य दो आरोपी सुनील वाघधरे, अशोक मेश्राम के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने केे कारण बाईज्जत बरी कर दिया. यह घटना 17 नवंबर 2017 के दिन घटी. खापरखेडा में उपसरपंच पद के चुनाव था. उसके बाद आरोपी व घायल कृष्णकुमार उर्फ के. के. सुखलाल श्रीवास्तव पार्टी के लिए महाजनवाडी गए थे. वहां शराब गटकी, चुनाव को लेकर उनके बीच विवाद हुआ. इस दौरान सागर श्रीवास्तव ने पेट में चाकू मारकर हत्या का प्रयास किया था.